राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना’ के तहत सरकार राज्य की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाओं को ₹500 से लेकर 1500 रुपए तक की पेंशन दी जा रही है।
यह पेंशन महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है ताकि उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना ना पड़े और वे अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सकें।
Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana
राजस्थान सरकार की ओर से गरीब और बेसहारा महिलाओं के हित में शुरू की गई एक नई पहल है जिसके माध्यम से राज्य की सभी विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित या अलग रह रही महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत 18 साल से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹500, 55 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 750 रुपए, 60 से 75 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह ₹1000 और 75 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं को ₹1500 हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
महिलाओं के आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग अनुपात में अलग-अलग समय पर राशि प्रदान की जाती है। इस पेंशन का भुगतान सरकार डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में करती है।
Ekal Nari Samman Pension Scheme Update 2024
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु की पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है जबकि 75 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
योजना के मुख्य बिंदु
योजना में आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवार के पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार पेंशन की राशि सीधे उस बैंक खाते में ट्रांसफर कर सके।
इस योजना के तहत विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार महिला के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) होना चाहिए।
तलाकशुदा महिला को पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
परित्यकता महिला पेंशन के लिए उम्मीदवार को उपखंड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
पात्रता
राजस्थान राज्य की वे सभी महिलाएं जो मूल रूप से विशेष राज्य की निवासी होने के साथ-साथ एक विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता हो वे इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
उम्मीदवार महिला की पारिवारिक सालाना आय 48,000 से अधिक नहीं होने चाहिए।
उम्मीदवार महिला की आयु 18 वर्ष या फिर इससे अधिक होने चाहिए।
अगर उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो तो वह अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ गरीब महिलाओं को दिया जाएगा जिनके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
कैसे करें आवेदन (How to Apply)?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र महिला अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन फार्म के साथ अपना आवेदन दे सकती है। आवेदन फार्म जमा करने के बाद विशेष विभाग द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर जांच सही पाए जाने पर आपको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।