दोस्तों मकान हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके पास खुद का मकान हो लेकिन कुछ लोग गरीबी की मार के कारण घर खरीदने में सक्षम नहीं होते इसलिए समाधान के तौर पर ज्यादातर राज्य सरकारें ऐसे लोगों की सहायता के लिए आवास योजना का संचालन करती हैं जिसके अंतर्गत सभी गरीब एवं बेघर परिवारों को घर उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस समस्या से जूझ रहे आजमगढ़ के जरूरतमंद परिवारों के लिए भी मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत 1233 नए जरूरतमंद परिवारों को घर उपलब्ध कराने की मंजूरी मिली है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रोगी, दिव्यांगजन, मुसहर, कुष्ठ रोगी समेत निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को भी पात्रता सूची में शामिल किया गया है।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सामान्य वर्ग के 46 अनुसूचित जाति के 18 नागरिकों, कुष्ठ रोग सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के 7-7 नागरिकों, दिव्यांग में सामान्य के 50 व अनुसूचित वर्ग के 208 नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा।
इसके अलावा इसमें निराश्रित एवं विधवा महिलाओं सामान्य वर्ग की 395 एवं अनुसूचित जाति की 362 महिलाओं को भी इस योजना के तहत आवास प्रदान किया जाता है।
आवास के लिए मिलेगा लोन और सब्सिडी का लाभ
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आजमगढ़ के जरूरतमंदों को आवास खरीदने के लिए ₹6 लाख तक का लोन 6.5 प्रतिशत ब्याज दर मिलेगा और साथ ही उन्हें इस पर सरकार की ओर से 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी।
योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपए या उससे कम आय वालों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा गया है जबकि सालाना 6 लाख रुपए की आय वाले नागरिकों को एलआईजी कैटेगरी में रखा गया है।
आवेदन कैसे करें ?
मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और मांगे जाने वाले जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सरकार द्वारा आपके आवेदन का वेरिफिकेशन किया जाएगा और सब कुछ सही पाए जाने पर आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।