राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से कन्या शादी सहयोग नाम की एक नई योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत सरकार योजना की पात्र बेटियों की शादी पर उपहार के तौर पर उनके परिवार वालों को 31000 रुपए से लेकर 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
जिससे कि किसी गरीब बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। योजना संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया पोस्ट को पूरा पढ़ें।
क्या है कन्या शादी सहयोग योजना
‘कन्या शादी सहयोग योजना’ राजस्थान के गरीब बेटियों एवं उनके परिवार को लाभान्वित करने के मकसद से वहां की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक शानदार योजना है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के विवाह पर उसके परिवार को 31000 रुपए से लेकर 51 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
योजना के उद्देश्य
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अक्सर अपनी बेटियों के शादी के दौरान वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है इसी समस्या पर गौर करते हुए सहायता के रूप में राजस्थान सरकार ने इस ‘कन्या शादी सहयोग योजना’ की शुरुआत की है।
योजना का मुख्य उद्देश्य इन गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु उपहार के तौर पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे कि शादी के दौरान परिवार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को काम किया जा सके और शादी में पैसों की कमी से कोई रूकावट या समस्या ना आने पाए।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि
इस योजना के अंतर्गत तीन स्तर पर राशि आवंटित की जाती है:-
योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटी के शादी पर 31,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं।
हाई स्कूल पास कन्या को शादी पर 41,000 रूपए देने का प्रावधान है।
वहीं अगर बेटी ने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की है तो उसे शादी पर 51,000 की धनराशि का लाभ प्राप्त होगा।
पात्रता
राजस्थान राज्य के मूल निवासी लड़कियां योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
योजना की पात्रता सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को शामिल किया गया है ।
इस योजना में आवेदन के लिए उम्मीदवार कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
उम्मीदवार कन्या की पारिवारिक आय ₹50000/सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन हेतु उम्मीदवार के पास भामाशाह कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है।
योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को बेटी के विवाह होने से एक महीने पहले या फिर विवाह होने के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
इस योजना के माध्यम से एक परिवार की केवल दो ही बेटियों को लाभान्वित किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र/शादी कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
वहां से राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भर देनी है और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को फार्म के साथ अटैच कर देना है।
अब यह कंप्लीट फॉर्म ई-मित्र संचालक को जमा कर दें।
ई-मित्र संचालक द्वारा आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है।