दोस्तों आज के पोस्ट में हम आपको राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’।
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को वित्तीय एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इस योजना में उन अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है जो आईआईटी, नीट, पॉलिटेक्निक, जेईई या फिर किसी अन्य क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
उन्हें शिक्षा में समर्थन और प्रोत्साहन के तौर पर सरकार द्वारा ₹5000 से लेकर ₹8000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता उन्हें उनकी पढ़ाई पूरी होने तक दी जाती है। योजना संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया पोस्ट को पूरा पढ़ें।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024
अनाथ बच्चों की सहायता के मकसद से मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2022 को यानी कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया जिसका मुख्य उद्देश्य इन बिना मां बाप के बच्चों को वित्तीय, शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यावसायिक सहयोग प्रदान करना है।
ताकि ये बच्चे शिक्षा और अन्य अधिकारों से वंचित न रहे और वे शिक्षित होकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके और आत्मनिर्भर बन सके।
योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ
योजना को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है पहला, आफ्टर केयर योजना और दूसरा, स्पॉन्सरशिप योजना।
आफ्टर केयर योजना– इसके अंतर्गत उन अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है जो 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बाल संरक्षण छोड़ देते हैं।
इसके अंतर्गत पात्र बच्चों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित और औद्योगिक संस्थानों में इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि बच्चों को उन संगठनों में नौकरी मिल सके।
इन बच्चों को एक वर्ष या उनके इंटर्नशिप की अवधि के आधार पर ₹5000 की मासिक वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाता है।
इसके अलावा उन्हें संबंधित विभागों द्वारा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई और नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ भी दिया जाता है।
वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को 5000 रुपए से लेकर ₹8000 तक की मासिक सहायता दी जाती है और यह लाभ उन्हें 24 वर्ष आयु होने तक ही मिलता है।
स्पॉन्सरशिप योजना – इसके अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया जाता है।
उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में हर महीने ₹4000 सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
यह वित्तीय सहायता उन्हें 18 वर्ष आयु होने तक प्रदान की जाती है।
पात्रता
इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया है और वे अनाथ आश्रम में या फिर अपने किसी रिश्तेदार या संरक्षक के साथ रहते हैं।
आफ्टर केयर पात्रता के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था में 5 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- समग्र
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- फोटोग्राफ
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने ₹5000 आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता के तौर पर दिए जाते हैं।
योजना के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग (आफ्टर केयर) और 0 से 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
इस योजना के तहत 24 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के माध्यम से 18 वर्ष की उम्र तक के अनाथ बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से ₹2000 की आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना से चिकित्सा उपचार सुविधा का लाभ दिया जाता है।
अनाथालय में रहने वाले बच्चों को अनाथालय छोड़ देने के बाद ₹5000 की वित्तीय सहायता इंटर्नशिप सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपको जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपको संबंधी विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://cmhelpline.mp.gov.in/
पर जाकर योजना का चयन करना होगा, इसके बाद योजना के आवेदन लिंक पर जाना होगा और आवेदन फॉर्म भरकर मांगे गए डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।