राजस्थान सरकार ने की “कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2024” की शुरुआत, छोटे किसानों को मिलेगा 50% तक अनुदान
राजस्थान राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल के तहत “राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2024” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों की खरीद में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, रीपर और अन्य जरूरी उपकरणों पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लक्ष्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे अपनी खेती को अधिक उत्पादक और लाभदायक बना सकें।
Rajasthan Agriculture Equipment Subsidy
सरकार द्वारा किसानों को यह अनुदान उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे उन्हें उपकरणों की कुल लागत का केवल आधा हिस्सा ही खुद वहन करना होगा। बाकी 50% का खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इस योजना के तहत किसान अधिकृत डीलर से कृषि यंत्र खरीदकर इसका लाभ उठा सकते हैं।
किन उपकरणों पर मिलेगा अनुदान?
योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें शामिल हैं:
- स्वचालित (Self Propelled) यंत्र
- बैल से खींचे या हाथ से संचालित (Bullock Drawn/ Hand Operated) यंत्र
- ट्रैक्टर से संचालित (Tractor Power Operated) यंत्र
- पौध संरक्षण उपकरण (Plant Protection Equipment)
- सिंचाई पंप (Irrigation Pumps)
कौन कर सकता है आवेदन?
राजस्थान के सभी मूल निवासी किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि, कुछ विशेष नियम और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास खुद की खेती की भूमि होनी चाहिए, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो। इसके अलावा, आवेदक का जन आधार कार्ड बना होना आवश्यक है।
ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र पर अनुदान के लिए किसान के पास ट्रैक्टर की वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) होनी चाहिए। साथ ही, पिछले तीन वर्षों में किसान ने किसी भी प्रकार के समान कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। एक वित्तीय वर्ष में किसान अधिकतम तीन प्रकार के यंत्रों पर ही सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें आधार कार्ड, आधार से लिंक बैंक खाता, बैंक पासबुक, जमाबंदी नकल, ट्रैक्टर का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), मोबाइल नंबर, और लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) शामिल हैं।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान आधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/register पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।