हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए प्रवेशिका और सेकेंडरी कक्षा में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को 12 दिसंबर 2024 से 11 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है।
Rajasthan EWS Scholarship Scheme
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म शुरू कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को ₹4000 की स्कॉलरशिप राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। बता दें, यह स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को केवल दो वर्ष यानी कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए दी जाएगी।
पात्रता
इस योजना के तहत आवेदन हेतु उम्मीदवार छात्र-छात्रा राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राएं जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है और वे छात्र जिन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की है वे इस योजना में आवेदन करने के पात्र होंगे।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो उन्हें इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा।
उम्मीदवार छात्र-छात्रा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 11वीं या 12वीं में नियमित रूप से अध्यनरत होने चाहिए।
सेकेंडरी/प्रवेशिका के परिणाम स्वरुप प्रदत्त छात्रवृत्तियां अगले वर्ष के लिए भी देय होंगी यदि उम्मीदवार अभ्यर्थी आगे की उच्च शिक्षा से संबंधित प्रथम प्रयास में ही कम से कम 55% अंकों के साथ परीक्षा में सफल हो।
आवश्यक दस्तावेज
छात्र-छात्रा का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
स्कूल आईडी कार्ड
वर्तमान में अध्ययन करने का प्रमाण पत्र
कक्षा 10वीं की मार्कशीट
पिछली कक्षा की मार्कशीट
बैंक खाता पासबुक
मौजूदा मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आवेदन कैसे करें ?
इस योजना में आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्कूल लॉगिन आईडी के माध्यम से योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा।
आवेदन के दौरान ही मांगे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। जबकि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्देशित समक्ष अधिकारी से प्रमाणित करवा कर प्रपत्र के साथ संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।