राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई “राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2024” के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि उपकरणों जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, रीपर और अन्य की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार के द्वारा किसानों को 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उपकरण खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana 2024
योजना के तहत अगर किसान किसी अधिकृत डीलर से खेती के यंत्र खरीदते हैं तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा उस यंत्र की कुल लागत की 50% राशि सब्सिडी के रूप में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कुल लागत का आधा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा बाकी के 50% का भुगतान स्वयं किसान को करना होगा।
इन उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी
- स्वचालित (Self Propelled)
- बेल से खींचा/हाथ से संचालित (Bullock Drawn/ Hand Operated)
- ट्रैक्टर संचालित (Tractor Power Operated)
- पौध संरक्षण उपकरण (Plant Protection Equipment)
- सिंचाई पंप (Irrigation Pumps)
पात्रता
राजस्थान के सभी मूल निवासी किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक किसान के नाम पर खुद की खेती की भूमि होना अनिवार्य है।
अविभाजित परिवार की स्थिति में आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
आवेदक का जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए।
ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र पर अनुदान लेने के लिए ट्रैक्टर की RC होना अनिवार्य है।
पिछले 3 वर्षों में एक ही प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए।
इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में 3 से अधिक प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए अनुदान प्राप्त न हुआ हो।
आवश्यकदस्तावेज
आधार कार्ड
आधार से लिंक बैंक खाता
बैंक पासबुक
जमाबंदी नकल
ट्रैक्टर का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC)
मोबाइल नंबर
लघु सीमांत किसान होने पर लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको योजना के आधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/register पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और मांगे जाने वाले कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।