Rajasthan Palanhar Yojana 2024
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राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में गरीब व असहाय बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान पालनहार योजना 2024 की शुरुआत की है। राजस्थान राज्य ने यह योजना उन बच्चों के लिए शुरू की है जिनके माता-पिता नहीं है या विकलांग होने के कारण बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है।

इस योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुविधा भी मुंह है या कराई जाएंगे जिससे उनका विकास हो सके।

क्या है Rajasthan Palanhar Yojana 2024 ?

राजस्थान पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वंचित एवं अनाथ बच्चों के हित में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत राज्य सरकार बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके और बेहतर तरीके से जीवन यापन करने में सक्षम हो सकें।

इस योजना के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 750 रुपए और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने ₹1000 जो अब बढ़ाकर ₹1500 कर दिए गए हैं और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए ₹2000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर सभी बच्चे शिक्षा क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त कर पाएंगे।

पात्रता

इस योजना का लाभ राज्य के उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जो किसी भी अन्य कारण से बेसहारा हैं।

उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

उम्मीदवार बच्चे का पालन-पोषण करने वाले परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम होने चाहिए।

बच्चे का 2 वर्ष की आयु से आंगनबाड़ी में पंजीकरण और फिर 6 वर्ष की आयु से स्कूल में दाखिला होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज 

आधार कार्ड 

आय प्रमाण पत्र 

निवास प्रमाण पत्र

आंगनबाड़ी या विद्यालय से पंजीकरण प्रमाण 

बैंक खाता पासबुक 

मोबाइल नंबर 

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

कैसे करना होगा आवेदन ?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान पालनहार योजना के आधिकारिक वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।

यहां से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है।

अब इस फॉर्म में पूछी जाने वाली सभी जरूरी जानकारी ध्यान पूर्वक भरें और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ अटैच कर दें।

अब इस फॉर्म को ले जाकर विभागीय जिला अधिकारी/ संबंधित विकास अधिकारी/ ई-मित्र केंद्र पर जाकर जमा कर दें।